Thursday, 1 June 2023

CHILD CARE LEAVE: एकल महिला-पुरुष सरकारी कर्मचारी को भी मिलेगी बच्चों के देखभाल के लिए विशेष छुट्टी


उत्तराखंड सरकार के एकल महिला एवं पुरुष अभिभावक कर्मचारी भी अब बाल्य देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) के हकदार हो गए हैं। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। बृहस्पतिवार को सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इसका आदेश जारी कर दिया है।
एकल पुरुष अभिभावक में वे सभी कर्मचारी आएंगे जो अविवाहित या विधुर या तलाकशुदा हैं और जिनके एक बच्चे की जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर है। जारी आदेश के मुताबिक, राज्य सरकार की महिला कर्मचारी व महिला-पुरुष एकल कर्मचारी संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में देखभाल के लिए संपूर्ण सेवाकाल में दो वर्ष यानी 730 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश ले सकेंगे।

यह अवकाश 18 वर्ष की आयु तक केवल दो बड़े जीवित बच्चों के लिए मान्य होगा। 40 प्रतशित या उससे अधिक विकलांग बच्चों के मामले में आयु सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यह अवकाश उपार्जित अवकाश की तरह स्वीकृत किया जाएगा और इसी की तर्ज पर इसका खाता रखा जाएगा। मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश बाल्य देखभाल अवकाश में शामिल माने जाएंगे।

जनहित और प्रशासकीय कार्यों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी किसी कर्मचारी को एक बार में पांच दिनों से कम व 120 दिनों से अधिक अवधि का अवकाश मंजूर नहीं करेगा। एकल महिला सरकारी कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम छह बार व अन्य पात्र महिला-पुरुष कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में तीन बार अवकाश मिलेगा। 365 दिन के अवकाश का उन्हें पूरा वेतन मिलेगा। अगले 365 दिनों में उन्हें मंजूर अवकाश का 80 प्रतिशत ही वेतन दिया जाएगा।

इन संस्थाओं के कर्मियों को भी मिलेगा अवकाश
कई विभागों के राजकीय व सहायता प्राप्त शिक्षण, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के पात्र महिला पुरुष सरकारी शिक्षकों (यूजीसी, सीएसआईआर व आईसीएआर के पदों को छोड़कर) व सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं को शिक्षणेतर पात्र कर्मचारी।

प्रोबेशन अवधि वाले कर्मचारी हकदार नहीं
परिवीक्षाकाल (प्रोबेशन) में रहने के दौरान कर्मचारी बाल्य देखभाल अवकाश के हकदार नहीं होंगे, लेकिन जिन विभागों की सेवा नियमावली में प्रोबेशन पीरियड के दौरान बाल्य देखभाल अवकाश की व्यवस्था है, वहां यह तीन महीने से अधिक नहीं दिया जा सकेगा।

गुण-दोष के आधार पर कम भी हो सकता है अवकाश
विशेष परिस्थितियों में नियुक्ति प्राधिकारी गुण-दोष के आधार पर कम से कम अवधि का बाल्य देखभाल अवकाश मंजूर करने पर भी विचार कर सकते हैं।

 चाइल्ड केयर लीव किसे मिलता है

  1. महिला कर्मी
  2. एकल पुरूष कर्मी (अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा) को चाइल्ड केयर लीव मिल सकता है।

महिला कर्मी या एकल पुरुष कर्मी को अपने पूरे सेवाकाल में अपने पहले दो अवयस्क बच्चों (18 वर्ष से कम) की देखभाल,शिक्षा या हेल्थ आदि जरूरतों के लिए 730 दिनों का वेतन सहित चाइल्ड केअर लीव मिलता है।

चाइल्ड केअर लीव की मुख्य बातें

  • यह छुट्टी अधिकार के तौर पर नहीं मांगी जा सकती। छुट्टी देने वाले सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति के बाद ही छुट्टी पर जाया जा सकता है।
  • चाइल्ड केअर लीव एक साल में 3 बार से अधिक नहीं दी जा सकती है।
  • एक बार में चाइल्ड केअर लीव 5 दिनों से कम नहीं दी जाएगी।
  • चाइल्ड केअर लीव को कर्मी के छुट्टी खातें से घटाया नहीं जायेगा।
  • चाइल्ड केअर लीव के बीच पड़ने वाले रविवार, राजपत्रित अवकाश आदि को भी छुट्टी में गणना की जाती है।
  • Child care leave को उपार्जित छुट्टी के जैसा माना जाता है और उसी तरह स्वीकृत किया जाता है।
  • पहले उपार्जित छुट्टी के शेष रहने पर CCL नहीं दिया जाता था, पर अब  उपार्जित छुट्टी के शेष रहने पर CCLलिया जा सकता है।
  • CCL को paternity leave, maternity leave , half pay leave, earned leave के साथ लिया जा सकता है।
  • Child care leave के continuation में 60 दिनों तक का commuted leave और 1 साल तक के leave not due को medical certificate के बिना भी लिया जा सकता है।
  • CCL को छुट्टी खाते को एक विहित प्रपत्र में दर्ज किया जाता है और कर्मी के सेवा पुस्त में चिपकाया जाता है।

चाइल्ड केअर लीव के नए प्रावधान

14 दिसंबर 2018 से कुछ नए प्रावधान जोड़े गए है।

  • चाइल्ड केअर लीव में पहले 365 दिनों की छुट्टी 100% वेतन पर मिलती है। यानी छुट्टी से ठीक पहले जो वेतन मिलता था ,वही छुट्टी के समय मिलेगा।
  • और बाकी 365 दिनों की छुट्टी 80% वेतन पर मिलती है।
  • एकल पुरुष अभिभावक को भी अब CCL मिल सकता है।
  • यदि एकल महिला अभिभावक के मामले में एक कैलेंडर वर्ष में 6 spell में लिया जा सकता है।

प्रोबेशन के मामले में चाइल्ड केअर लीव

प्रोबेशन पीरियड में कर्मी को चाइल्ड केअर लीव नहीं दी जाती है। पर, यदि परिस्थिति ऐसी है कि चाइल्ड केअर लीव देना बेहद जरूरी है तो छुट्टी देने वाले अधिकारी की संतुष्टि पर चाइल्ड केयर लीव दी जा सकती है। लेकिन, यह छुट्टी न्यूनतम दिनों के लिए दी जायेगी।

चाइल्ड केअर लीव के दौरान मुख्यालय छोड़ना

  • सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति के बाद CCL के दौरान मुख्यायल छोड़ा जा सकता है।
  • LTC भी लिया जा सकता है।
  • सक्षम पदाधिकारी की अग्रिम स्वीकृति के बाद CCL के दौरान विदेश यात्रा भी की जा सकती है।

तीसरे बच्चे के मामले में चाइल्ड केअर लीव

यह प्रश्न बराबर पूछा जाता है कि तीसरे बच्चे के मामले में चाइल्ड केअर लीव मिलेगी या नहीं। इस संबंध में विभाग ने स्पष्ट किया है कि CCL सिर्फ पहले दो बच्चों के मामलें में ही मिलेगी।

दिव्यांग बच्चे के मामले में चाइल्ड केअर लीव

  • यदि बच्चा दिव्यांग है तो उनके 18 वर्ष से अधिक होने पर भी 730 दिनों की छुट्टी मिलेगी।
  • 22 जून 2018 के एक OM में DOPt ने दिव्यांग बच्चे के मामले में उम्र सीमा को हटा दिया है।

यहां स्पष्ट करना है कि दिव्यांगता 40℅ या फिर इससे अधिक होनी चाहिए। दिव्यांग बच्चें के लिए कर्मी को दिव्यांगता से संबंधित दस्तावेज के साथ साथ इस बात का भी प्रमाणपत्र देना होता है कि वह बच्चा उस कर्मी पर पूरी तरह निर्भर है।


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