Friday, 26 December 2025

शिक्षा विभाग में बंपर प्रमोशन व नयी तैनाती, आदेश जारी

 कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त समय नहीं दिया जा सकेगा। पदोन्नति का परित्याग करने वाले संबंधित कार्मिक को इस आशय का विधिवत् शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह भविष्य में पुनः कभी भी अपनी पदोन्नति की मांग नहीं करेगा और इसके परिणामस्वरूप चयन सूची में अगले पात्र कार्मिक को पदोन्नन किया जायेगा। एक बार पदोन्नति का परित्याग करने के पश्चात संबंधित कार्मिक को भविष्य में होने वाले पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।





















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