Friday, 29 August 2025

उत्तराखण्ड:अटैचमेंट व डेपुटेशन की मौज काट रहे अधिकारी – कार्मिकों को झटका

 


देहरादून। उत्तराखण्ड शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन कार्मिकों की बाह्य सेवा, प्रतिनियुक्ति अथवा सम्बद्धता की अवधि पाँच वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनकी तैनाती तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। ऐसे सभी कार्मिकों को एक सप्ताह के भीतर अपने मूल विभाग में कार्यभार ग्रहण करना होगा और इसकी जानकारी शासन को उपलब्ध करानी होगी।

राज्य के सभी विवि के कुलसचिव व उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक को आदेश की कॉपी भेजी गई है।

सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वित्त विभाग के 1 अप्रैल 2025 के शासनादेश के बावजूद कई अधिकारी/कर्मचारी अब भी अन्य विभागों में कार्यरत पाए गए हैं। ऐसे सभी मामलों में प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के आदेश तत्काल समाप्त किए जाते हैं।

साथ ही जिन कार्मिकों की सम्बद्धता अवधि पाँच वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनकी सम्बद्धता भी तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन ने सभी विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षा विभाग को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है।

गौरतलब है कि बीते सालों में सम्बद्धता खत्म करने को लेकर आदेश जारी होते रहे हैं। लेकिन ठोस पालन कभी भी नहीं हो पाया।

प्रदेश के कई विभागों में कई अधिकारी व कार्मिक मूल विभाग से अन्यत्र विभागों में अटैचमेंट की मौज काट रहे हैं।

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