प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों के लिए विभाग की ओर से नियमावली तैयार कर ली गई है। जिसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। नियमावली में व्यवस्था की गई है कि दो साल तक किसी शिक्षक का 10वीं या 12वीं का बोर्ड परीक्षाफल खराब रहा तो उन्हें अनिवार्य रूप से पहाड़ चढ़ाया जाएगा।
प्रदेश में सभी विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों के तबादलों के लिए वर्ष 2017 में तबादला एक्ट लागू किया गया था। तभी से कर्मचारियों और शिक्षकों के तबादले इस एक्ट के तहत होते रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादलों के लिए अलग से नियमावली तैयार की है। जिसमें सुगम और दुर्गम के स्थान पर प्रदेश को पर्वतीय और मैदानी दो भागों में बांटा गया है। जिनमें की गई सेवा के अंक के आधार पर शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे।
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