NEW UPDATE ON 13 May 2025
अनिवार्य स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हते संशोधित अनन्तिम पात्रता सूची (दिनांक 02 मई से दिनाकं 05 मई तक पार्टेल पनु : खोलने के कारण)
प्रवक्ता स्थानांतरण पात्रता सूची जारी
👉FEMALE D TO S
👉FEMALE S TO D
👉Gen D TO S
👉Gen S TO D
नोट- उपरोक्त पात्रता सूची में स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-7(घ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार गम्भीर बीमारी/दिव्यांगता/एकल अभिभावक(विधवा-विधुर)/सैनिक, अर्द्धसैनिक बलों में तैनात कार्मिकां की पति-पत्नी के आधार पर छूट प्राप्त प्रवक्ताओं को भी सम्मिलित किया गया है। उक्त प्रवक्ताओं के द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम/ समय-समय पर निर्गत शासनादेशां में निहित प्राविधानों के तह्त गम्भीर बीमारी/दिव्यांगता तथा अन्य श्रेणियों में छूट चाहने हेतु सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र (With Follow Up Document's) उपलब्ध कराना होगा तथा प्रमाण पत्र का परीक्षण लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा नामित चिकित्सक(प्रतिनिधि) की सहमति/अनुमेदनोपरान्त के पश्चात ही अनिवार्य स्थानान्तरण में छूट प्रदान की जायेगी। तत्पश्चात ही अन्तिम पात्रता सूची के आधार पर सुगम श्रेणी से दुर्गम श्रेणी में अनिवार्य स्थानान्तरण किये जायेगें।
👉ALMORA
👉BAGESHWAR
👉CHAMOLI
👉CHAMPAWAT
👉DEHRADUN
👉HARIDWAR
👉NAINITAL
👉PAURI
👉PITHORAGARH
👉RUDRAPRAYAG
👉THERI
👉USNAGAR
👉UTTARKASHI

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