Monday, 3 March 2025

Uttarakhand Cabinet: बैठक में आए 17 प्रस्ताव, उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास पढ़ेंगे बच्चे, ये अहम फैसले भी शामिल


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 17 प्रस्ताव आए। सीएम की घोषणा के तहत उत्तराखंड आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत का इतिहास कक्षा 6 से 8 तक हमारी विरासत एवं विभूतियां पढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसके साथ ही धामी कैबिनेट कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

सोमवार को कैबिनेट समाप्त होने के बाद सचिव गृह शैलेश बगोली ने जानकारी दी। कक्षा 10 के बाद जो छात्र तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं, उन्हें कक्षा 12 के समकक्ष माना जाएगा। चीनी मिलों के लिए अगेती 375 रुपये, सामान्य प्रजाति 365 रुपए प्रति कुंतल की गई। जबकि गन्ना समर्थन मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उप महानिरीक्षक, अधीक्षक कारागार की नियमावली पास की गई। वहीं भारतीय न्याय संहिता के तहत नियमालिओं को अनुमोदन किया गया। मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट के 17 महत्वपूर्ण फैसले

1.कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे उत्तराखंड आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत का इतिहास पढ़ेंगे,
2. राज्य संपत्ति विभाग की समूह-क और समूह-ख की सेवा नियमावली को अनुमोदन,
3. पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के 13 पद सृजित,
4. 200 करोड़ रुपये की ट्राउट प्रोत्साहन योजना को मंजूरी, मत्स्य पालकों को 5 वर्षों तक इनपुट सहायता प्रदान करने की मंजूरी.
5. स्टांप एवं निबंधन विभाग में 29 नए पदों का सृजन, 213 से बढ़कर 240 हुए,
6. उत्तराखंड में UPS लागू किया जाएगा,
7. CM एकल महिला स्वरोजगार योजना में 2 लाख रुपए देने की योजना को मंजूरी,
8. भारतीय न्याय संहिता के तहत नियमालिओं को अनुमोदन,
9. आबकारी नीति को भी मंजूरी,
10. चीनी मिलों के लिए अगेती प्रजाति की कीमत 375 रुपये और सामान्य प्रजाति की कीमत 365 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित,
11. अपर पुलिस अधीक्षक उच्चतम वेतनमान की नियमावली को मंजूरी,
12. कक्षा 10 के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष माना जाएगा.
13. कार्मिक : रिवोल्विं फंड इस्तेमाल करने की नियमावली को मंजूरी,
14 . उधमसिंह नगर की प्रयाग फार्म की 1354 एकड़ भूमि इंडस्ट्री को देने की मंजूरी,
15. 2.3 करोड़ सीएलएफ के लिए एकीकृत स्वयं सहायता योजना।
16 .उप महानिरीक्षक, अधीक्षक कारागार की नियमावली पास की गई।
17. राज्य कर्मियों के लिए शिथिलीकरण का लाभ एक बार मिलेगा, कुछ नियमावली में शिथिलीकरण की व्यवस्था है। ये सभी कर्मचारियों के लिए लागू हो गई है। 50% तक छूट।

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