Thursday 4 July 2024

उत्तराखंड: माध्यमिक शिक्षा निदेशक महाबीर सिंह बिष्ट की मुश्किलें बढ़ीं



नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने गढ़वाल मंडल के तत्कालीन अपर निदेशक और वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा निदेशक महाबीर सिंह बिष्ट के खिलाफ कार्यवाही कर राज्य सरकार को 10 दिनों में शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए हैं। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि दस दिनों के भीतर मामले में निर्णय ले लिया जाएगा।

मामले के अनुसार देहरादून निवासी उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक पद पर रहते हुए महाबीर सिंह बिष्ट पर गंभीर आरोप हैं। विभागीय जांच में उनपर लगे आरोपों की पुष्टि हुई है, लेकिन शासन द्वारा अभी तक उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गई। यही नहीं, आरोपित को सरकार ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा पद पर तैनाती दे दी। याचिकाकर्ता का कहना है कि गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक पद पर रहते हुए बिष्ट ने अपने पद का दुरुपयोग किया। उनपर बीते वर्ष की सहायक अध्यापकों की स्थानांतरण सूची में छेड़छाड़ करने, अपने नजदीकी रिश्तेदार की नियुक्ति प्रक्रिया और बिना विधि की डिग्री पाए व्यक्ति को विधि अधिकारी नियुक्ति करने में अनियमितता का आरोप भी है। जनहित याचिका में आरोपित के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। 

 

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