Thursday, 28 March 2024

कौन कहता है New Tax Regime में छूट नहीं मिलेगी? ये 8 तरीके टैक्स को कर देंगे छूमंतर


 New Tax Regime Deductions: अगर आप सैलरी या बिजनेस से इनकम करते हैं तो वक्त है कि अब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने (ITR Filing for FY23-24) के लिए तैयार हो जाएं. मार्च के महीने में वैसे भी टैक्सपेयर्स टैक्स कैलकुलेटर और टैक्स सेविंग पर माथापच्ची कर रहे होते हैं. और अब तो उनके पास दो-दो टैक्स रिजीम (Tax Regimes) का स्ट्रक्चर है. अगर निवेश कर रखे हैं और टैक्स बचाने हैं तो इस लिहाज से टैक्सपेयर्स ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) चुनना पसंद करते हैं, लेकिन कम टैक्स रेट को देखते हुए न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को चुनने वालों की भी कमी नहीं है. लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में पिछले बजट में कई बदलाव हुए हैं, जिसके चलते ये और भी अट्रैक्टिव हुआ है. क्या आप जानते हैं कि आप न्यू टैक्स रिजीम में भी कुछ डिडक्शन (Deductions allowed under New Tax Regime) का फायदा ले सकते हैं?

न्यू टैक्स रिजीम Budget 2023 के बाद से अब डिफॉल्ट ऑप्शन बन चुका है, ये आप जानते होंगे. जब साल 2020 के बजट में इसे लाया गया था तब इसे टैक्सपेयर्स अलग से चुन सकते थे. लेकिन अब ये डिफॉल्ट है, यानी कि अगर आप खुद से ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज़ करने का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपका आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल होगा.

1. न्यू टैक्स रिजीम में पहले जहां स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान नहीं था, वहीं बजट-2023 के बाद से अब इस रिजीम में भी 50,000 रुपये की छूट उपलब्ध है, चाहे टैक्सपेयर किसी भी टैक्स स्लैब के तहत आता हो, ये छूट हर किसी को मिलती है.

2. टैक्सपेयर्स दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर डिडक्शन क्लेम करने की छूट है.

3. नौकरीपेशा लोगों को ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, कन्वेयेन्स, ऑफिस के काम के लिए जो पर्क्स या अलाउंस मिलते हैं, उसपर भी छूट मिलती है.

4. वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम (VRS), कुछ शर्तों के साथ ग्रैच्युटी और लीव एन्कैशमेंट पर भी अब छूट मिलती है.

5. किराये पर दिए गए मकान का होम लोन भर रहे हैं तो इसके इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.

6. 50,000 रुपये तक के गिफ्ट पर टैक्स छूट ली जा सकती है.

7. NPS (National Pension System) अकाउंट में निवेश करने वाले नौकरीपेशा भी अपने कॉन्ट्रिब्यूशन पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.

8. अगर फैमिली पेंशन से इनकम आ रही है तो न्यू रिजीम के तहत आप इसपर 15,000 रुपये तक या फिर पेंशन के एक तिहाई राशि (दोनों में जो भी कम हो) उस पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.

New Tax Regime Income Tax Slabs

न्यू टैक्स रिजीम में सालाना 0-3 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता. इसके बाद 3 से 6 लाख पर 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स लगता है. इसके अलावा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के तौर पर 4% लगता है.

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