Friday, 22 March 2024

दिल्‍ली में लगेगा राष्‍ट्रपति शासन? सीएम केजरीवाल ने नहीं दिया इस्‍तीफा तो लिया जा सकता है बड़ा फैसला

 


दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 21 मार्च 2024 की रात गिरफ्तार कर लिया. इससे पहले बृहस्‍पतिवार दोपहर दिल्ली हाई कोर्ट से सीएम केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली. इसके बाद ही ईडी ने सीएम केजरीवाल के घर पहुंचकर पहले उनसे काफी देर पूछताछ की. इसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया. उनकी गिरफ्तारी से पहले दिल्‍ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि अगर गिफ्तारी होती है तो सीएम केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे. वहीं, गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह मुख्‍यमंत्री पद से इस्‍तीफा नहीं देंगे. ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर केजरीवाल इस्‍तीफा नहीं देते हैं तो क्‍या दिल्‍ली में राष्‍ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है?


कानून के जानकार और सुप्रीम कोर्ट में वकील विराग गुप्‍ता ने कहा कि कानून के मुताबिक, गिरफ्तारी का मतलब दोषी होना नहीं होता है. लिहाजा, अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने की कोई बाध्‍यता नहीं है. जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 अयोग्यता प्रावधानों की रूपरेखा देता है. मुख्‍यमंत्री केजरीवाल को पद से हटाने के लिए दोषी साबित होना जरूरी है. वहीं, अगर उप-राज्‍यपाल यानी एलजी चाहें तो अरविंद केजरीवाल के पद से इस्‍तीफा नहीं देने पर अड़े रहने की सूरत में दिल्‍ली में राष्‍ट्रपति शासन लगाने की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं.

कब दिल्‍ली पर हो सकता है केंद्र का नियंत्रण
एलजी दिल्ली के शासन को लेकर अनुच्छेद-239 एए के तहत सरकार को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति को शामिल कर सकते हैं. उप-राज्यपाल अनुच्छेद-239एबी के तहत राष्ट्रपति शासन के लिए ‘संवैधानिक मशीनरी की नाकामी’ को जिम्‍मेदार ठहरा सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल को मुख्‍यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है. इसके बाद केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली पर केंद्र सरकार के नियंत्रण का निर्देश दिया जा सकता है.

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