देहरादून। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / प्रवक्ताओं एवं स०अ०एल०टी० के अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु विकल्प पत्र एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र के बाबत आवश्यक निर्देश दिए हैं। शिक्षकों के अनिवार्य एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्यों हेतु सामान्य निर्देश भी जारी किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस बाबत विभागीय उच्चाधिकारियों को विस्तार से पत्र भेजा है।
IMPORTANT DOWNLOAD IN PDF FORMAT
गढ़वाल मण्डल (सामान्य शाखा)
कुमायूं मण्डल (सामान्य शाखा) EXCEL FILE
👉कुमायूं मण्डल (सामान्य शाखा) सुगम से दुर्गम
👉कुमायूं मण्डल (सामान्य शाखा) दुर्गम से सुगम
👉कुमायूं मण्डल (महिला शाखा) सुगम से दुर्गम
👉कुमायूं मण्डल (महिला शाखा) दुर्गम से सुगम
अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित शिक्षकों की सूचनाओं उनके सेवा विवरण से मिलान व सत्यापन कर लें।
शिक्षकों का संवर्ग / संगत- असंगत विषय देख लें। अपने संवर्ग से इतर कार्यरत यदि कोई महिला संवर्ग की शिक्षिका सामान्य संवर्ग में तथा सामान्य संवर्ग की शिक्षिका महिला संवर्ग की पत्रता सूची में सम्मिलित हों, तो वे अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु अपना विकल्प अपने मूल संवर्ग के विद्यालयों हेतु ही देंगे।
छूट की श्रेणी में आने वाले पात्र शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की पूर्ण जांच कर उनके प्रत्यावेदन भी संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध करायेंगे। यदि वे छूट की श्रेणी में न आते हों तो उनसे विकल्प आवश्यक रूप से आवेदन पत्र के साथ भरवा लिये जायं ।
अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में चयन के माध्यम से कार्यरत शिक्षकों के पोर्टल में 01 वर्ष की सेवा 02 वर्ष की दुर्गम सेवा के बराबर यदि अंकित न हो पा रही है तो संबंधित प्रधानाचार्य प्रमाण पत्र के साथ उनकी गणना अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए शासनादेश संख्या – 1613 दिनांक 23-07-2021 के अनुसार गणना कर केवल अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण प्रकरणों को अग्रसारित करेंगे। यदि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत कोई शिक्षक अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची में हों, तो सुधार हेतु संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी / मुख्य शिक्षा अधिकारी को अवगत करायेंगे ।
दुर्गम से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची में सम्मिलित यदि कोई शिक्षक सुगम क्षेत्र में नहीं आना चाहते हैं, तो ऐसा विकल्प स्थानान्तरण से पूर्व ही प्रधानाचार्य के माध्यम से विकल्प पत्र के साथ उपलब्ध करायेंगे। स्थानान्तरण होने के उपरान्त ऐसे विकल्पों पर विचार नहीं किया जायेगा तथा ऐसे शिक्षकों को अपने विकल्प सहित आवेदन पत्र प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर व मुहर के साथ संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को भेजे जायेंगे।
कोई भी शिक्षक / शिक्षिका असंगत विषय व शाखा के लिए स्थानान्तरण हेतु विकल्प प्रस्तुत नहीं करेंगे।
जिन शिक्षक / शिक्षिकाओं का गत स्थानान्तरण सत्र 2022-23 में सुगम से दुर्गम में अनिवार्य स्थानान्तरण हुआ है तथा यदि अभी तक वे कार्यमुक्त नहीं हुए हैं, तो उन्हें स्थानान्तरण की परिधि में ही समझा जायेगा ।
अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु 07 विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत आवेदन करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाएं संबंधित श्रेणी हेतु पर्याप्त साक्ष्य भी आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध करायेंगे । आवेदन पत्र के साथ अपना पोर्टल विवरण की प्रति भी संलग्न करना आवश्यक होगा।
निर्देश

No comments:
Post a Comment