नंदा गौरा योजना 2023-24




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देहरादून। उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी नंदा गौरा योजना के लिए पात्र लाभार्थियों के किये आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत कन्या के जन्म पर जहां 11 हजार की धनराशि दी जाती है तो वहीं बिटिया के 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण कर स्नातक अथवा डिप्लोमा में प्रवेश लेने पर 51 हजार की धनराशि प्रदान की जाती है। कहा कि राज्य सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना से जहां हम कन्या के जन्म पर उन्हें लाभान्वित करते है वहीं 12की पास करने उपरांत 51 हजार की राशि से आच्छादित करने का काम कर रहे हैं। कहा कि नंदा गौरा योजना ने बेटे और बेटी में फैली असमानता को खत्म करने का कार्य किया है।

विभागीय मंत्री ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए वित्तीय वर्ष-2023-24 से पात्र लाभार्थियों के आवेदन की ऑन लाईन व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कन्या शिशु के जन्म पर आवेदन के लाभ हेतु कन्या के जन्म के 06 माह के अन्दर आवेदन की व्यवस्था है, जिसके तहत पोर्टल पर लगातार आवेदन किये जा रहे हैं। बताया कि शैक्षिक वर्ष 2023-24 में 12वीं उत्तीर्ण पात्र एवं उच्चशिक्षा में दाखिला लेने वाली पात्र बालिकाओं से वर्तमान वित्तीय वर्ष-2024-25 हेतु आवेदन की ऑन लाईन प्रकिया प्रारम्भ की जा रही है।

विभागीय मंत्री ने बताया कि पात्र लाभार्थी बालिकाएं ऑनलाईन पोर्टल साईट www.nandagaurauk.in पर आवेदन कर सकती हैं। जबकि वित्तीय वर्ष-2024-25 में जन्म वाले पात्र लाभार्थी के अभिभावक ऑन लाईन पोर्टल साईट www.nandagaurauk.in पर आवेदन करेगें साथ ही जन्म वाले लाभार्थी के आवेदन हेतु पोर्टल निरन्तर खुला है, जिसमें नियमानुसार जन्म के छः माह के अन्दर आवेदन करना अनिवार्य है।

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नंदा गौरा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने से पूर्व निम्न निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें :-

  1. आवेदन फार्म में सभी जानकारी पूर्ण रूप से सही भरें, अधूरी एवं गलत जानकारी भरने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
  2. यह योजना केवल उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थायी बालिकाओं हेतु ही मान्य है ।
  3. एक परिवार की किन्हीं भी दो से अधिक बालिकाओं(जीवित बालिकाओं) को नंदा गौरा योजना से लाभान्वित नहीं किया जाएगा।
  4. एक कन्या/बालिका के लिए एक चरण के लिए एक से अधिक बार योजना के लाभ हेतु आवेदन करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
  5. इस योजना का लाभ केवल कन्या जन्म(प्रथम चरण ) पर एवं बालिका के इंटर (कक्षा-12) उत्तीर्ण (द्वितीय चरण) करने पर ही देय है।
  6. कन्या के जन्म पर लाभ हेतु कन्या-शिशु जन्म के 06 माह के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। 06 माह के उपरांत आवेदन करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  7. द्वितीय चरण के लाभ हेतु प्रत्येक वित्तीय-वर्ष में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवबंर निर्धारित की गयी हैं। इस तिथि के उपरांत आवेदन करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  8. प्रत्येक चरण हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र नंदा गौरा योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के समय अपलोड करने आवश्यक है।
  9. प्रत्येक अपलोड किए जाने वाले प्रमाण पत्र का साइज 200 KB से अधिक का न हो व स्पष्ट रूप से पठनीय हो । प्रमाण पत्र अपठनीय होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की होगी।
  10. कन्या के जन्म पर आवेदन हेतु माता / पिता / संरक्षक एवं कन्या शिशु के संयुक्त खाता संख्या एवं 12वी कक्षा उत्तीर्ण हेतु छात्रा/लाभार्थी का बैंक खाता विवरण सही से भरें। बैंक खाता विवरण भरते समय यह सुनिश्चित कर लें कि खाता आधार से लिंक हो साथ ही ध्यान दें कि खाता जन-धन का न हो।
  11. नंदा गौरा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा उपलब्ध करवाया गया बैंक खाता सक्रिय है।
  12. यह योजना बजट की प्रत्याशा में पहले आओ-पहले पाओ पर आधारित है।
  13. यह योजना पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गयी है । किसी भी दशा में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
  14. यह योजना समय-समय पर जारी शासनादेशो के अनुरूप संचालित होगी।

आवेदन के लिए अनिवार्य दस्तावेज 

  1. कन्या शिशु की नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो
  2. माता / पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर
  3. स्थाई निवास प्रमाण पत्र
  4. परिवार रजिस्टर की नकल या सभासद/पार्षद द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र
  5. राशन कार्ड की प्रति
  6. संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र
  7. जन्म पंजीकरण का प्रमाण पत्र
  8. आय प्रमाण पत्र
  9. माता और पिता / अभिभावक का आधार कार्ड
  10. नगरीय / ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया गृह कर या किराया समझौते के कागजात ना उपलब्ध होने की स्तिथि में गृह कर ना देने का ग्राम प्रधान/पार्षद द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र
  11. माता और पिता / अभिभावक का पैन कार्ड
  12. आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।                                                       
  13. मातृशिशु प्रतिरक्षण / एम०सी० पी० (टीकाकरण) कार्ड
  14. परिवार के समस्त सदस्यों के बैंक पासबुक की प्रति एवं विगत 01 वर्ष के बैंक स्टेटमैन्ट की प्रति
  15. सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) में परिवार की स्थिति के आंकलन की प्रति (यदि उपलबध है)
  16. शासनादेशानुसार योजना का लाभ केवल 02 बालिकाओं हेतु ही अनुमन्य है इसलिए आवेदित बालिका के परिवार की अन्य बालिकाओं को पूर्व में कन्या के जन्म पर योजना का लाभ दिये जाने / न दिये जाने विषयक शपथ –पत्र में निम्न बिंदु शामिल होंगे :-
    1. मैं प्रमाणित करता/ करती हूँ की यह लाभ मेरी प्रथम/द्वितीय पुत्री द्वारा लिया जा रहा है
    2. मेरे द्वारा चल अचल सम्पति एवं अन्य चाही गयी,समस्त सूचनाएं सही –सही दी गयी है
    3. मेरे द्वारा किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है
    4. मेरे द्वारा परिवार के समस्त खातो का विवरण,एक वर्ष के बैंक स्टेटमेंट सहित दे दिया गया है
  17. अन्य आवश्यक अभिलेख:-
    1. परिवार के विगत 03 बार के बिजली के बिलों की प्रति तथा विगत 01 बार के पानी के बिल की प्रति कनेक्शन न होने की स्तिथि में शपथ पत्र में आवश्यक रूप से उल्लेख करे।
    2. कोई अन्य दस्तावेज़ की प्रतिलिपि

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